भारत में हाउसिंग लोन लेने वालों को सिर्फ घर खरीदने का मौका ही नहीं मिलता, बल्कि सरकार द्वारा प्रदान की गई ब्याज कटौती और टैक्स लाभ का फायदा भी मिलता है। यह टैक्स लाभ आपकी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं और आपके वित्तीय बोझ को हल्का कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हाउसिंग लोन पर मिलने वाले प्रमुख टैक्स लाभ क्या हैं और आप ब्याज पर कितनी कटौती का दावा कर सकते हैं।
1. धारा 24(b) के तहत ब्याज पर टैक्स छूट
हाउसिंग लोन पर चुकाए गए ब्याज पर आपको धारा 24(b) के तहत टैक्स छूट मिलती है।
- स्व-स्वामित्व वाले घर के लिए: यदि आपने हाउसिंग लोन से घर खरीदा है और उसमें रह रहे हैं, तो आप प्रति वर्ष ₹2 लाख तक के ब्याज पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
- किराए पर दिए गए घर के लिए: यदि घर किराए पर है, तो ब्याज पर छूट की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन कुल हानि ₹2 लाख तक ही सेट-ऑफ की जा सकती है।
- निर्माणाधीन संपत्ति: यदि आपका घर निर्माणाधीन है, तो निर्माण पूरा होने के बाद ब्याज कटौती का दावा किया जा सकता है। निर्माण के पूरा होने से पहले चुकाए गए ब्याज को 5 साल की अवधि में बराबर किस्तों में दावा किया जा सकता है।
2. धारा 80EE के तहत अतिरिक्त छूट
पहली बार घर खरीदने वालों के लिए धारा 80EE के तहत ब्याज पर अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ मिलता है।
- आप ₹50,000 तक की अतिरिक्त छूट का दावा कर सकते हैं, जो धारा 24(b) के अतिरिक्त है।
- यह छूट तभी उपलब्ध है जब हाउसिंग लोन की राशि ₹35 लाख से कम हो और संपत्ति की कीमत ₹50 लाख से अधिक न हो।
- यह लाभ केवल उन्हीं घर खरीदारों के लिए उपलब्ध है जो पहली बार घर खरीद रहे हैं।
3. धारा 80EEA के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए छूट
यदि आपने अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत घर खरीदा है, तो धारा 80EEA के अंतर्गत ब्याज पर ₹1.5 लाख तक की अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं।
- इस छूट का लाभ धारा 24(b) के अलावा मिलता है, जिससे आपकी कुल ब्याज छूट ₹3.5 लाख तक हो सकती है।
- यह छूट उन्हीं खरीदारों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने ₹45 लाख से कम की स्टांप ड्यूटी वैल्यू वाला घर खरीदा है और जिन्होंने पहले से कोई अन्य घर नहीं खरीदा हो।
4. धारा 80C के तहत प्रिंसिपल अमाउंट पर छूट
हाउसिंग लोन के तहत चुकाए गए मूलधन (प्रिंसिपल अमाउंट) पर भी टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है।
- धारा 80C के अंतर्गत आप प्रति वर्ष ₹1.5 लाख तक की छूट का दावा कर सकते हैं।
- इस छूट में हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के साथ-साथ स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी शामिल हो सकती है।
- ध्यान दें कि यदि आप 5 साल के भीतर घर बेचते हैं, तो इस छूट का दावा नहीं किया जा सकता।
5. संयुक्त लोन पर छूट का लाभ
यदि आपने हाउसिंग लोन संयुक्त रूप से लिया है, तो आप और आपका सह-आवेदक दोनों ही इन टैक्स लाभों का अलग-अलग दावा कर सकते हैं।
- प्रत्येक आवेदक धारा 24(b) के तहत ₹2 लाख तक और धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट का दावा कर सकता है।
- यह संयुक्त लोन लेने वालों के लिए टैक्स बचाने का एक प्रभावी तरीका है।
हाउसिंग लोन पर सरकार द्वारा कई टैक्स लाभ और ब्याज कटौती प्रदान की जाती हैं, जो आपके वित्तीय बोझ को कम करने में मदद कर सकती हैं। धारा 24(b), 80EE, और 80EEA जैसी सुविधाएं आपको ब्याज पर छूट दिलाती हैं, जबकि धारा 80C के तहत आप प्रिंसिपल अमाउंट पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। इन टैक्स लाभों का सही तरीके से उपयोग करके आप अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं और अपने हाउसिंग लोन को अधिक किफायती बना सकते हैं।